सागर/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के दरम्यिन अभ्यर्थियों के लिए सामग्रियों एवं अन्य निर्वाचन कार्यो के व्यय दरों की जानकारी सर्वसम्मति से तय की गई है। कलेक्टर श्री दीपक आर्य की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के पदाधिकारियों को इस बैठक में आदर्श आचरण संहिता की भी विस्तृत जानकारी दी गई। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के साथ-साथ जिले की विधानसभाओं में मतदान केन्द्रां, मतदाताओं की संख्या, सामग्री वितरण, स्ट्रांग रूम, मतगणना के लिए चिन्हाकिंत स्थल की भी विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्षों एवं अन्य प्रतिनिधियों तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती भव्या त्रिपाठी वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री दीपक जैन, सेल टैक्स अधिकारी श्रीमती सुप्रिया पाठक के अलावा समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं नोडल अधिकारी तथा मास्टर ट्रेनर्स भी मौजूद रहें।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने निर्वाचन अवधि के दौरान अभ्यर्थियों के खर्चे के लिए निर्धारित मापदण्डो की जानकारी दी। साथ ही साथ विधानसभा स्तरीय समितियों के अनुमोदन उपरांत सामग्री एवं अन्य व्यय की दरो का जिला स्तर पर औसतन दर उपरांत अनुमोदन की कार्यवाही की गई है। इससे पहले राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता के नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। निर्वाचन सामग्री का वितरण कार्य तथा आठों विधानसभाओ की मतदान उपरांत सामग्री की वापसी के बाद कार्य जिला मुख्यालय पर बनाए गए स्ट्रांगरूम में जमा की जाएगी। यहीं पर मतगणना कार्य भी सम्पन्न होगा।
कलेक्टर श्री आर्य ने बैठक में अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में प्रचार-प्रसार हेतु निर्धारित डीएपी दरों से भी अवगत कराते हुए विज्ञापनो और पेम्पलेटो के प्रकाशन के पूर्व अनुमतियां प्राप्ति के लिए निर्धारित मापदण्डों की भी जानकारी दी गई है। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बताया कि जिले के चिन्हित हेलीपेड स्थलों पर हेलीकाप्टर उतरने की अनुमति नियमानुसार प्रदाय की जाएगी। इसके लिए व सभास्थल आवंटन के लिए पहले आएं पहले पाएं की तर्ज पर आवंटन का कार्य किया जाएगा। अभ्यर्थी अथवा उनके प्रतिनिधि चाहे तो उसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। वहीं ऑनलाइन अनुमति के लिए ऑन लाइन प्रक्रिया तहत भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत आयोग द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी अधिकतम 40 लाख रूपए व्यय कर सकते है। निर्वाचन के दौरान व्यय करने हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के पूर्व नवीन खाता खोलना होगा। यह खाता किसी बैंक में खोलना होगा। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से लेकर निर्वाचन परिणामों की घोषणा तक के तमाम खर्चो के देयकों का भुगतान नवीन खाते के माध्यम से किया जाएगा। कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि निर्वाचन अवधि के दौरान सभा, जुलूस के लिए स्थलों का चिन्हांकन जिले में किया जा चुका है। पहले आएं पहले पाएं की तर्ज पर इन स्थलों का आवंटन सभाओं के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अवधि के दौरान डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें, प्रचार वाहनो एवं सभाओं में अनुमति के उपरांत लाउड स्पीकरों का उपयोग किया जा सकता है।
कलेक्टर श्री आर्य ने राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराया कि शासकीय अवकाश दिवसों में स्कूल परिसरों में सभा आयोजनो की अनुमति अभ्यर्थियों को प्रदाय की जाएगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क पीटीए के खाते में जमा करना होगा। कलेक्टर श्री आर्य ने निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता का पालन करने को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने आयोग के द्वारा निर्धारित आचरण संहिता की बिन्दुवार जानकारी एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से दी।
बैठक में होटल के कमरो व गेस्ट हाउस का किराया जिसमें एसी, नॉनएसी रूम, वाहनों की दरें जिसमें 12 घंटे से अधिक पीएलओ सहित प्रति किलोमीटर के मान से यात्री बस, माल वाहन, टैक्सी केब, टैक्सी वाहन श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दरों की जानकारी दी गई। इसके अलावा स्टार प्रचारक, व्हीआईपी का भोजन व्यय, औसत दरें पर विचार विमर्श किया गया है। सभाओ के लिए पण्डाल के सामानों की दरें, पानी पाउच बोतलो की दरे, साउण्ड सिस्टम एवं जनरेटर, वीडियो कैमरा, पम्पलेट फ्लेक्स, बैनर इत्यादि की दरे जिला स्तरीय समिति के द्वारा तय की गई है कि जानकारी से अवगत कराया गया है।
मीडिया मॉनिटरिंग एण्ड सर्टिफिकेशन कमेटी के सदस्य सचिव द्वारा पेड न्यूज नियंत्रण हेतु किए जाने वाले प्रबंधो की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक प्रचार-प्रसार हेतु प्रि-सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य है। इसके लिए राष्ट्रीयकृत मान्यता प्राप्त दलों को तीन दिन पूर्व और गैर मान्यता प्राप्त दलो को सात दिन पूर्व प्रसारण संबंधी जानकारी दो-दो सीडी में उपलब्ध करानी होगी। ताकि समिति के द्वारा अवलोकन करने के उपरांत अनुमति प्रदान की जा सकें। इस दौरान क्षेत्रीय न्यूज चैनलों पर प्रसारण होने वाले प्रचार-प्रसार के लिए डीएवी दरो, सिनेमाघरो के लिए निर्धारित दरें, रेडियो एफएम चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले प्रचार की दरों के अलावा लोकल केवल, दैनिक अखबार तथा साप्ताहिक, पाक्षिक अखबारां में प्रकाशित पेड न्यूज अथवा सामान्य विज्ञापनों के लिए निर्धारित दरों की जानकारी से अवगत कराया गया।