इंदौर कलेक्टर के आदेश पर खाद्य विभाग ने की कार्यवाही, एफआईआर दर्ज
इंदौर, शहर में प्रकाश का बगीचा, जबरन कालोनी स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड क्रमांक 809230 की जांच विगत दिनों खाद्य विभाग द्रारा की गई थी। इसमें सामने आया की दुकान के विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन से खाद्यान्न की मात्रा आहरित की गई, लेकिन हितग्राहियों को गेहूं का वितरण नहीं किया गया। हितग्राहियों को गेहूं का वितरण नहीं करने के कारण स्टॉक में 46.24 क्विंटल गेहूं अधिक पाया गया।
प्राथमिक सहकारी उप भंडार द्वारा जबरन कालोनी में संचालित दुकान का निरीक्षण खाद्य विभाग ने किया था। जांच में पाया गया कि दुकान के विक्रेता भालचंद्र धोडपकर द्वारा पीओएस मशीन से खाद्यान्न की संपूर्ण मात्रा आहरित की है, लेकिन हितग्राहियों को गेहूं का वितरण नहीं किया गया। स्टॉक सत्यापन में अधिक पाया 46.24 क्विंटल गेहूं को जप्ती पत्रक अनुसार जब्त किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि अन्त्योदय कार्डधारियों को शक्कर का भी प्रदाय नहीं किया गया। साथ ही हितग्राहियों को पीओएस मशीन से निकलने वाली पावती रसीद भी नहीं दी गई और राशि भी अधिक ली गई।