सागर

छावनी परिषद में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा

सागर / जिला दंडाधिकारी श्री दीपक आर्य ने छावनी परिषद निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आगामी एक मई 2023 तक की अवधि के लिए सागर छाबनी परिषद को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है। उक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना छाबनी परिषद में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूणतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा यह आदेश मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत जारी किया गया है।
दंडाधिकारी द्वारा छावनी परिषद में पदस्थ तहसीलदार एव ंनायब तहसीलदार को  उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है।
निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार जतके ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य नहीं किया जावेगा। अर्थात किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6.00 बजे के पूर्व व रात्रि 10.00 के बाद नहीं दी जा सकेगी।
वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेंगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जावेंगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेंगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button