सागर

टैªक्टर-ट्राली तेज रफ्तार से लापरवाहीपूर्वक चलाने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । टैªक्टर ट्राली तेज रफ्तार से लापरवाहीपूर्वक चलाने वाले आरोपी राहुल उर्फ राजेन्द्र लोधी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला-सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा 304-ए (2 काउण्ट) के तहत 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच-पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 279 व 337 (1 काउण्ट) के तहत 03-03 माह का कारावास एवं पॉच-पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री ताहिर खान ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.09.2014 को षिकायतकर्ता बलराम ने थाना-बहरोल में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है कि वह ग्राम बेसली मे रहता है, मजदूरी करता है। उसके गांव के कई लोग मजदूरी करने ग्राम उल्दन आते है। घटना दिनांक को भी उसके गांव कई लोग आये थे। उल्दन के धन सिंह पिता गनेश सिंह लोधी के टैक्टर से वह गांव बेसली जा रहे थे। उक्त टैक्टर को चालक राहुल सिंह लोधी चला रहा था, चालक राहुल ने टैक्टर ट्राली को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाया जिससे टैक्टर उल्दन बैरियर से लगभग एक कि.मी. आगे जाकर पलट गया जिससे उसका बड़ा भाई ढुम्मन रजक और गांव का रज्जू लोधी टैक्टर से दबकर मर गये, जिनकी लाश बण्डा अस्पताल भेज दी। टैक्टर में संतोष अहिरवार, राम सिंह लोधी, राजा सिंह लोधी, भगवान सिंह लोधी, प्रेम सिंह लोधी सभी निवासी बेसली को चोटे कारित हुई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-बहरोल़ द्वारा  धारा-279, 337, 304-ए भा.दं.वि. एवं 134 ए बी, 186, 39/192, 146/196 मो.व्ही. एक्ट का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय मे ंपेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला-सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की न्यायालय ने  आरोपी को दोषी करार देते हुये उपरोक्त सजा से दंडित किया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button