भोपालमध्य प्रदेशसागर

थाना कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा अवैध शराब बेचने वाले व्यक्तियों को

सागर /मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अवैध शराब बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश के बाद पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी के द्वारा जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सागर एवं नगर पुलिम अधीक्षक  के द्वारा कस्बा थाना क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द कायम रखने हेतु अवैध हथियार, जुआ, सट्टा, शराब गुण्टा बदमाशो एवं आदतन अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है। जिसके पालन में निरीक्षक आनंद सिंह ठाकुर थाना प्रभारी थाना कोतवाली ने अपने अधीनस्थ स्टाफ एवं सूचनातंत्र को सक्रिय  किया । मुखबिरों द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि पुरानी कलारी के पास सूबेदार वार्ड में एक व्यक्ति एक प्लास्टिक का थैला लेकर खड़ा है।  मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये मुखबिर के बताये स्थान पर जाकर सूचना की तस्दीक की तो मुखबिर की सूचना सही पाई गई। सूबेदार वार्ड  में जो व्यक्ति एक प्लास्टिक का थैला लेकर  खड़ा था ,वह व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा तो स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ा गया एवं पकड़े गये व्यक्ति काम नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दीपेश पिता स्व. विमल अहिरवार उम्र 24 साल निवासी ईंट भट्टा के पास सूबेदार वार्ड थाना कोतवाली सागर का होना बताया।  उक्त व्यक्ति के पैसे की तलाशी ली जो थैले में 10 पाव देशी लाल मसाला शराब एवं 25 पाव देशी सफेद प्लेन शराब कुल मात्रा 6.300  बल्क लीटर कुल कीमती करीबन 2550/- रुपये की शराब को  जब्त किया गया।  आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (1) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

जब्त की गई सामग्रीः- 10 पाव देशी लाल मसाला शराब एवं 25 पाव देशी सफेद प्लेन शराब कुल मात्रा 6.300 बल्क लीटर कुल कीमती करीब 2550/- रुपये है। गिरफ्तार आरोपी दीपेश पिता स्व. विमल अहिरवार उम्र 24 साल निवासी ईंट भट्टा के पास सूबेदार वार्ड थाना कोतवाली सागर का होना पाया गया।

इस मामले में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों   में निरीक्षक आनंद सिंह ठाकुर थाना प्रभारी थाना कोतवाली सागर, प्र. आर. 86 रवि. आर. 1272 दीपक यादव, आरक्षक मयंक मिश्रा, आरक्षक धर्मेन्द्र यादव .. एनआरएस राधे सेन का योगदान सराहनीय रहा।                                      क्रमांक 425/2707/मनोज नेमा

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