भोपालसागर

नाबालिग को भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । नाबालिग को भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी रामकुमार पटैल थाना-मोतीनगर को विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एव ंनवम अपर-सत्र न्यायाधीष श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-376(1) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड, की सजा से दंडित किया है। न्यायालय द्वारा पीड़िता को दो लाख रूपये युक्तियुक्त प्रतिकर दिलाये जाने का आदेष पारित किया गया। मामले की पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार पटैल ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बालिका के पिता/फरियादी द्वारा थाना मोतीनगर में दिनॉक 16.11.2020 को रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 15.11.2020 को रात करीबन 9 बजे उसकी लड़की, उम्र 15 साल बाथरूम जाने का कहकर पास वाले बगीचा में गई थी जो घर वापस नही आई जिसकी तलाश आसपास रिश्तेदारियों व दोस्तों में करने पर कोई पता नही चला तत्पश्चात अभियोक्त्री का हुलिया दर्शित करते हुए शंका व्यक्त की गई कि कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। अभियोक्त्री के दिनंाक 21.11.2020 को दस्तयाब होने पर होने पर उसने बताया कि आरोपी द्वारा उसे भोपाल ले जाकर मंडीदीप में किराए के मकान में उसे पत्नी बनाकर रखा हुआ था । उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-मोतीनगर द्वारा धारा भा.दं.सं. की धारा 363, 366, 376(2)(एन), 376(3) व पॉक्सो एक्ट,2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6, धारा 3 सहपठित धारा 4 (2) का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एव ंनवम अपर-सत्र न्यायाधीष श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

 

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