सागर
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर । नाबालिग के साथ छेड़छाड ़करने वाले आरोपी संजय शर्मा (राव) ़थाना-सानौधा ़को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-354 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, एवं धारा- 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/बालिका द्वारा थाना-सानौधा में रिपोर्ट़ लेख कराई कि दिनॉक 24.07.2022 को सुबह करीब 7ः00 बजे वह अपने पड़ोस मे रहने वाली भाभी के बच्चे को दुकान में टॉफी दिलाने ले गई थी जव व ह वहॉ से वापस आ रही थी तो दुकान के सामने ही अभियुक्त संजू राव मिला जिसने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा , वह चिल्लाई तो उसका भाई आ गया जिसे देखकर अभियुक्त संजू भाग गया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-सानौधा द्वारा धारा- 354, 354(क) भा.द.वि. एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपरोक्त सजा से दंडित किया है।