सागर/ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा योजना का ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2023 में कृषकों के फसल बीमा हेतु बैंकों द्वारा कृषक अंश प्रीमियम राशि लिये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। अतः कृषक भाई खरीफ 2023 में अधिसूचित फसलों का बीमा करा कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने बताया कि अधिसूचित हल्कों हेतु स्केल ऑफ फायनेंस की 02 प्रतिशत की दर से धान सिंचित फसल के लिये रुपये 1134, धान असिंचित फसल के लिये रुपये 544, सोयाबीन फसल के लिए रुपये 640, मक्का फसल के लिए रुपये 442, ज्वार फसल के लिये रुपये 292 तथा उडद फसल के लिये रुपये 440 प्रति हेक्टर के मान से प्रीमियम राशि जमा होगी। अऋणी कृषक अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वेच्छिक रूप से करवा सकते हैं। अतः किसान भाई निर्धारित समयावधि मे फसल बीमा कराकर योजना का लाभ उठायें।
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