सागर

बहनों को आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है      – कलेक्टर श्री आर्य

लाड़ली बहना योजना में मिलेंगे एक हजार रूपये प्रतिमाह


सागर / मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना प्रारंभ होने वाली है। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र अथवा मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना ज़रूरी नहीं है। आवेदक महिला का स्वयं का किसी भी बैंक में एकाउंट होना चाहिए। यह ज्वाइंट एकाउंट नहीं होना चाहिए। महिला का आधार और समग्र नंबर होना ज़रूरी है। अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराया जाना ज़रूरी है। साथ ही बैंक में जाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक एकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत ओपन हो।
इस अवसर पर सीईओ श्री पी.सी. शर्मा तथा अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं महिला बाल विकास के अधिकारी शामिल हुए।


प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाओं को योजना के लाभ की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जायेगी। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 1000 रूपये से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही होगी, तो उस महिला को वह राशि प्रदाय कर 1000 रूपये तक राशि की पूर्ति करने का योजना में प्रावधान किया गया है।
योजना में समस्त आवेदन निःशुल्क ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हितग्राही यदि स्वयं उपस्थित होकर “आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी का प्रपत्र“ देती है तो उसकी भी प्रविष्टी ऑनलाइन पोर्टल पर करने की व्यवस्था की गई है।

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