*सागर/ नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रशेखर शुक्ला ने ऐसी समस्त भवन स्वामियों एवं उसमें निवास करने वाले अधिवासियों से अपील की है ,कि वह जिस भवन /संरचना में निवास कर रहे हैं उस भवन/ संरचना का कोई हिस्सा ,दीवार, मुड़ेर, छप्पर, बालकनी ,अथवा पूरा भवन क्षतिग्रस्त या जीण शीत स्थिति में है और जिसके गिर जाने से जन धन की हानि होने की संभावना है ,तो ऐसे भवन स्वामी एवं अधिवासी ऐसी क्षतिग्रस्त / भयप्रद भवन को वर्षा पूर्व स्वयं गिरा कर हटा ले या भवन की आवश्यक मरम्मत/ सुधार कार्य करा कर सुरक्षित करा लेंवे।
अन्यथा ऐसा नहीं करने की स्थिति में संबंधित भवन स्वामी /अधिवासियों के विरुद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी, साथ, ही किसी भी प्रकार से ऐसे भवन से दुर्घटना होने तथा जन धन हानि होने पर संबंधित भवन स्वामी एवं अधि वासी स्वयं उत्तरदाई होंगे।