भोपालसागर

बाल श्रम दंडनीय अपराध 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता

14 से 18 वर्ष के कुमार श्रमिकों का खतरनाक श्रेणी के कार्यो में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है


सागर /    अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 12 जून को बाल श्रम के विरूद्ध विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम, 2016 के अंतर्गत बाल श्रम दण्डनीय अपराध है जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी कार्य में नियोजित करना व 14 से 18 वर्ष के कुमार श्रमिकों से खतरनाक श्रेणी में कार्य कराना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित को 06 माह से 02 वर्ष तक करावास व 20 से 50 हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
आज सागर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम के विरूद्ध जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिसमें सागर जिले के नरयावली क्षेत्र के विधायक श्री प्रदीप लारिया द्वारा जनजागरण रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। रैली मकरोनिया चौराहे से रजाखेड़ी बजरिया चौराहे तक पुनः मकरोनिया चौराहे पर समाप्त हुई। रैली को श्री पी.के. जैन, श्रम निरीक्षक द्वारा बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में बताया गया। श्री चंद्रप्रकाश शुक्ला, सी.डब्ल्यू सी. अध्यक्ष एवं श्रीमती प्रमिला मौर्य, युवा विकास मंडल द्वारा बच्चों से श्रम नहीं कराये जाने के संबंध में व श्रीमती मालती पटेल, आवाज संस्था द्वारा सांप-सीढ़ी के माध्यम से बच्चों से श्रम न कराये जाने के संबंध में बताया गया।
रैली में बच्चों से श्रम नहीं कराये जाने के नारों के साथ पंपलेट पर बाल श्रम विरोधी श्लोगन लेकर बढ़ चढ़कर जन जागरण कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही चौराहे पर उपस्थित मजदूरों, सामान्य जन व नियोजकों के समक्ष बच्चों के प्रति कराये जाने वाले बाल श्रम उत्पीड़न, बंधुआ मजदूरी व भिक्षा वृत्ति से सचेत कराने वाले सांप-सीढ़ी खेल का भी आयोजन किया गया।
उक्त अभियान में श्रम विभाग के साथ, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाईन, आवाज संस्था, कैलाश सत्यार्थी फांउडेशन, जन अभियान परिषद, युवा विकास मंडल (जन साहस) व महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।

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