सागर / कलेक्टर, जिला सागर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर श्री गंगा प्रसाद अहिरवार, विकासखण्ड स्रोत समन्वयक (प्रतिनियुक्ति) जनपद शिक्षा केन्द्र राहतगढ़, मूल पद- उच्च माध्यमिक शिक्षक द्वारा अशासकीय शालाओं की मान्यता के संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई वार्तालाप पदीय दायित्व एवं कर्त्तव्य के प्रतिकूल होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम का उल्लंघन है।
संभागीय आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने श्री गंगा प्रसाद अहिरवार, उच्च माध्यमिक शिक्षक को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्री गंगा प्रसाद अहिरवार का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड केसली, जिला सागर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री गंगा प्रसाद अहिरवार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।