सागर । मारपीट करने वाले आरोपियों को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 323,24 भादवि के तहत 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 250-250 रू. अर्थदण्ड तथा धारा- 325, 34 एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू. अर्थदण्ड, की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी श्री ताहिर खान ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 07.03.2014 को फरियादी राजधर जाटव ने इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है कि आरोपीगण हरिया, मुकेश, टिक्कू द्वारा भैंस खेतों में घुसने की बात पर अश्लील गालियां देकर, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर अपराध का घटित होना पाया जाकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, फरियादी तथा गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहतगण के चिकित्सीय दस्तावेज प्राप्त किये गये। विवेचना के दौरान आहतगण की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसमें फ्रेक्चर होना लेख किया गया, इस कारण प्रकरण में धारा 325 भांदंस. का इजाफा किया गया। संपत्ति जप्तकर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किये गये। तत्पश्चात अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग प़त्र दिनांक 23.06.14 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।