मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना 2.0
सागर / प्रदेश में उक्त योजना 2018 से प्रभावशील है। योजना का 16 मई 2022 से संबल 2.0 नाम से पुनः संशोधन कर लागू की गई है।
श्रमिकों के पंजीयन
पंजीयन हेतु आवेदन व प्रक्रिया पंजीयन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी। सभी आवेदन पूर्णतः ऑनलाईन प्रक्रिया से एम.पी. ऑनलाईनध्लोक सेवा केन्द्र अथवा कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से ही किए जाएंगे। जिसकी तत्काल पोर्टल जनरेटेड रसीद आवेदक को प्राप्त होगी। जुलाई 2019 से संचालित सत्यापन अभियान में अपात्र घोषित व्यक्ति नवीन पंजीयन हेतु पोर्टल पर आवेदन दे सकते हैं। नवीन प्रक्रिया अनुसार जांच उपरांत पात्र पाये जाने पर उनका पंजीयन किया जायेगा ।असंगठित श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है, जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों में नियोजन, वेतन हेतु कार्य, तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य अथवा किसी ऐसे कार्य में नियोजित हो जो किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से हो या प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हो एवं जिसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी आदि सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त ह होता हो तथा वह अथवा उसकी पत्निध्पति (जैसी भी स्थिति हो) के पास 01 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं हो, शासकीय सेवा में नहीं हो, आयकर दाता नहीं हो ।
पदाभिहित एवं अपीलीय अधिकारी इस योजना के अंतर्गत पंजीयन, अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता – निम्नानुसार अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र हेत नगरीय निकाय हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत) होंगे।
अपीलीय प्राधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – अपीलीय प्राधिकारी उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगर पालिक निगम हेतु कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर, डिप्टी कलेक्टर होगा,
शहरी क्षेत्र – नगर पालिका, नगर पंचायत हेतु, उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होगा।
योजनाओं की जानकारी
अंत्येष्टि सहायता – परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर पांच हजार रूपये अंत्येष्टि सहायता राशि प्रदाय की जाती है।
सामान्य मृत्यु – स्वयं पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर दो लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदाय की जाती है।
दुर्घटना मृत्यु- स्वयं पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर चार लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदाय की जाती है।
आंशिक स्थाई अपंगता – स्वयं पंजीकृत श्रमिक आंशिक स्थाई अपंगता होने पर एक लाख रूपये अनुग्रह सहायता राशि प्रदाय की जाती है।
स्थाई अपंगता – स्वयं पंजीकृत श्रमिक स्थाई अपंगता होने पर 2 लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदाय की जाती है।
उक्त योजनाओं का संचालन श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। इनमें स्वीकृतिकर्ता और आवेदनकर्ता अधिकारी पदाभिहित अधिकारी मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिकाध्परिषद है। राशि शासन स्तर से लाभांवित हितग्राहियों के खातों में जारी की जाती है।
प्रसूति सहायता – उक्त योजना में प्रसूति सहायता का लाभ स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाता है।
शिक्षा प्रोत्साहन राशि रू- पंजीकृत श्रमिक के पुत्री को शिक्षा शुल्क हेतु प्रोत्साहन राशि का लाभ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिया ।
अनुग्रह सहायता राशि के लिए पात्रता, अपात्रता
पात्रता – मृत्यु (सामान्य, दुर्घटना, हत्या) हो जाने पर उत्तराधिकारी सहायता के लिए पात्र होगा। पंजीयन हेतु आवेदन देने के बाद तथा पंजीयन किये जाने के पूर्व अगर आवेदक की मृत्यु हो जाती है तथा जांच में उसे पात्र पाया जाता है तो ऐसे मृतक का पंजीयन पूर्ण किया जायेगा तथा उसके परिवार को पात्रतानुसार लाभ दिया जायेगा ।
अपात्रता – यदि मृतक की मृत्यु दिनांक को आयु 60 वर्ष से अधिक है तो उत्तराधिकारी को अनुग्रह राशि की पात्रता नहीं होगी। अपंगता के प्रकरण में भी पंजीकृत श्रमिक की आयु 60 वर्ष से अधिक होने पर अनुग्रह सहायता की पात्रता नहीं होगी ।
राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 6 (4) अंतर्गत वर्णित परिस्थितियों यथा प्राकृतिक आपदा, तुफान, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने, या खलिहान में आग से,पानी में डूबने से, बस नदी या जलाशय में गिरने से, दुर्घटना से सर्प, गुहेरा या अन्य जहरीले जन्तु के काटने से, में मृत्यु होने पर संबल योजना अंतर्गत सहायता राशि नहीं होगी। इनमें सहायता राशि आरबीसी 6 (4) के अंतर्गत ही देय होगी।