सागर / लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत बनाए गए नोडल अधिकारी , आयुक्त नगर पालिक निगम सागर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अध्यक्ष आपत्ति निराकरण समिति जनपद पंचायत (समस्त ). मुख्य नगर पालिका अधिकारी अध्यक्ष आपत्ति निराकरण समिति, (समस्त) एवं परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी लाड़ली बहना योजना में आई आपत्तियों का निराकरण समय सीमा में करें अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने लाड़ली बहना योजना की आपत्तियों समीक्षा बैठक में दिए। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग के समस्त अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत पोर्टल पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण निकायवार निर्धारित समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। समीक्षा मे पाया गया है कि जिले में आपत्ति निराकरण की अद्यतन स्थिति संतोषजनक नही है जबकि इस संबंध मे टी.एल. बैठक व राज्य स्तरीय वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक निर्देश व प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
कलेक्टर श्री आर्य ने सभी को आदेशित किया है कि संलग्न शासन आदेशों के तहत निकाय के लॉगिन से पोर्टल मे दर्ज ग्रामवार, वार्डवार से प्राप्त समस्त आपत्तियों का आपत्तिवार निराकरण कर दैनिक समीक्षा करते हुये प्राप्त आपत्तियों का निराकरण नियमानुसार समुचित निराकरण ग्रामवार, वार्डवार गठित जांचदल के माध्यम से अनिवार्यतः 3 दिवस मे प्राप्त कर निकाय की समिति के द्वारा आपतित की पात्रता / अपात्रता निराकरण स्थिति बैठक मे अनुमोदित कराते हुये बेबसाईट पर 25 मई तक अपलोड नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करे।
उक्तानुसार समय सीमा बेबसाईट की किसी भी तकनीकी कठिनाई की स्थिति में आपत्ति निराकरण बाधित न होने के उद्देश्य से समस्त आपत्तियों के निराकरण के लिये निर्धारित की गई है।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने निर्देशित किया कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये शासन निर्देश, नियम एवं प्रक्रियानुसार समयावधि में करना सुनिश्चित करें । अन्यथा मुख्यमंत्री लाडूली बहना आपत्ति निराकरण में किसी भी प्रकार के विलंब के लिये संबंधित समिति का सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।



