भोपालसागर

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना किश्तों की समयावधि में परिवर्तन का निर्णय



सागर, /  मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना में अधिक से अधिक हितग्राहियों के पास गर्भावस्था के समय पोषण के लिए राशि उपलब्ध हो एवं गर्भावस्था की जाँच निर्धारित समय में कराई जाये, इसके दृष्टिगत योजना में प्राप्त होने वाली किश्तों की समयावधि में परिवर्तन करने का निर्णय लिया। योजना में प्रथम किश्त जो 4 प्रसव पूर्व जाँच कराने पर मिलती है, को परिवर्तित करते हुए महिला के गर्भधारण के प्रथम त्रैमास (गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में) अथवा अपरिहार्य कारणों से गर्भावस्था के 4 माह तक पंजीयन कराते समय ही उपलब्ध कराई जायेगी।
साथ ही द्वितीय किश्त जो शासकीय स्वास्थ्य संस्था में ही प्रसव कराये जाने के बाद देय होती है, को परिवर्तित करते हुए अब श्रमिक संवर्ग के उन पंजीकृत हितग्राहियों को भी प्रदान की जायेगी, जिनका प्रसव शासकीय चिकित्सालय के अतिरिक्त आयुष्मान भारत कार्यक्रम में प्रसव सेवाओं हेतु अधिकृत किए गए किसी अशासकीय चिकित्सालय में होता हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना श्रमिक संवर्ग के परिवार की महिलाओं को निर्धारित अवधि में प्रसव पूर्व सेवाएँ प्राप्त करने, संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहित किए जाने, पोषण स्तर में सुधार तथा मजदूरी की क्षतिपूर्ति योजना राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित है।

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