
सागर । रात्रि में दुकान में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी दिनेष सिंह लोधी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला-सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-457 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा-380 के तहत 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ताहिर खान ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/फरियादी संजय कुमार ने दिनांक 15.04.2011 को थाना बण्डा में रिपोर्ट लेख कराई है कि वह शांति नगर बण्डा मे रहता है, मेन रोड पर उसकी राजश्री हार्डवेयर की दुकान है, घटना दिनांक को रात्रि करीब 9 बजे वह अपनी दुकान बंद करके खाना खाने घर चल गया था। जब दूसरे दिन सुबह करीब 07ः30 बजे उसने दुकान खोली तो देखा कि दुकान मे रखी रंगीन टी.व्ही. नही मिली तब उसने सोकेस का दराज खोलकर देखा तो उसमे रखे 12000/- रूपये नगद, एक चैक ओरियण्टल बैक सागर का 17800/- रूपये का एवं दो खाली चैक एवं दुकान मे रखे दो बिन्डल डोरी के कुल कीमत 35000/- रूपये की कोई अज्ञात चोर छत पर से दुकान के अंदर घुसकर चोरी कर ले गया। उसने आस पास के लोगों को उक्त सभी बाते बताई एवं ओरियण्टल बैक सागर जाकर खाता बंद कराने का आवेदन पत्र दिया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-बण्डा जिला- सागर द्वारा भा.दं.सं. की धारा-457, 380 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला-सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।