रेस्त्रां वाली आइसक्रीम पर 5 प्रतिशत जीएसटी
इंदौर / एक ही आइसक्रीम पर जीएसटी की दो दरें लागू होंगी। यदि आप किसी आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खरीदते हैं तो उस पर 18 प्रतिशत टैक्स (जीएसटी) चुकाना होगा। यदि यही आइसक्रीम किसी रेस्टारेंट में खाने की मेज पर आर्डर करते हैं तो उस पर सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।अहमदाबाद की जीएसटी एडवांस रुलिंग अथारिटी ने यह बात कही है। अहमदाबाद से आए इस निर्णय से पूरे देश में होटल-रेस्टोरेंट में आइस्क्रीम खाने वाले उपभोक्ताओं और खान-पान कारोबारियों को तो लाभ होगा, लेकिन पार्लर से आइस्क्रीम खरीदने वालों को महंगी आइस्क्रीम ही खरीदना होगी।
जीएसटी के अंतर्गत आइसक्रीम पर 18 प्रतिशत की दर से कर लागू है, लेकिन जब यह आइसक्रीम किसी रेस्टोरेंट में परोसी जाएगी तो इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। दरअसल, रेस्टारेंट-होटल में पके या तैयार खाने पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होता है। एडवांस रुलिंग ने कहा है कि खाने के साथ आर्डर की गई आइसक्रीम को कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। इसी आधार पर टैक्स निर्धारण होगा। कंपोजिट आपूर्ति में ज्यादातर वस्तुओं पर लागू होने वाली टैक्स की दर साथ में जुड़ी वस्तुओं पर लागू होती है। ऐसे में आइसक्रीम को भी खाने के हिस्से के रूप में ही माना जाएगा। हालांकि, रेस्टारेंट को जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल करने का अधिकार नहीं होता। वह नियम आइसक्रीम के मामले में भी लागू होगा।