वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट प्रतिबंधित
सागर/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।निर्वाचन प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान न हो इसके लिए कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने गत दिवस आदेश जारी कर जिले में किसी भी प्रकार कि जिसमें वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूजर द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भडके एवं किसी संप्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो ऐसे पोस्ट को प्रसारित न करे।वाटसएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुडे यूजर धार्मिक भावना भड़कानें वाले पोस्ट को प्रसारित न करे एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोके, ग्रुप एडमिन वाटसएप/फेसबुक अन्य सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है, यदि उसके ग्रुप का कोई भी सदस्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पंहुचाने वाला अथवा संदेश /फोटो/वीडियों डालता है तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी।
आदर्श आचार संहिता के तहत किसी भी धर्म संप्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र कभी भी फारवर्ड न करे।सोशल मिडिया पर आये संदेश कई बार षड़यंत्र के तहत भेजे जाते है। इन पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की जाँच करने का प्रयास करे।उनके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण जिले की सीमा में आम जनता की सुरक्षा आदि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रसारित किया गया है।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किसी भी धर्म या उससे जुड़ी धार्मिक भावनाओं को आहत करना असंवैधानिक है। साम्प्रदायिक सदभाव एवं लोक प्रशांति को कायम रखने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि ऐसे कृत्यों को नियमित एवं प्रतिबंधित किया जावे जिनसे लोक प्रशांति को खतरा हो। अवांछित तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने एवं उनकी गतिविधियों को सख्ती से नियंत्रित किया जावे। जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक आर्य द्वारा गत दिवस दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ जिला सीहोर की संपूर्ण सीमा में आम जनता के लिए दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक रहेगा।