सागर । शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त यूसुफ पिता शाकिर मुसलमान को विषेष न्यायाधीश (पॉक्सों एक्ट) बीना जिला-सागर श्रीमान निर्मल मंडोरिया की अदालत ने दोषी करार देते हुये पॉक्सों एक्ट की धारा-3/4 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया। न्यायालय द्वारा पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रूपये प्रतिकर के रूप में दिये जाने का आदेष दिया गया। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्यामसुंदर गुप्ता ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता के पिता ने थाना में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि पीड़िता घर पर नहीं दिखी , आस-पास तलाष करने पर उसका कोई पता नहीं चला, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका व्यक्त की । पीड़िता को दिनॉक 16.03.2020 को ही दस्तयाव कर पूछताछ करने पर उसने बताया कि आरोपी युसुफ शादी का कहकर साथ ले गया और उसके साथ जबरजस्ती गलत काम किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-बीना द्वारा धारा-3/4, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत विषेष न्यायाधीश (पॉक्सों एक्ट)बीना जिला-सागर श्रीमान निर्मल मंडोरिया की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।