भोपालमध्य प्रदेशसागर
शादी का झांसा देकर भगा ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर । शादी का झांसा देकर भगा ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी सलमान उर्फ टिगु थाना-राहतगढ़ को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-376(1) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड, की सजा से दंडित किया है।मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बालिका की मॉ/फरियादिया ने दिनॉक 16.04.2021 को थाना-राहतगढ़ में रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी लड़की/बालिका दिनांक 15.04.2021 को दोपहर करीब 2ः00 बजे दुकान से कुछ सामान लाने का कहकर गई जो काफी देर तक वापस नहीं आई जिसकी तलाश आसपास व गांव मोहल्ले में करने एवं रिश्तेदारी में पता करने पर कोई पता नहीं चला, तब अज्ञात व्यक्ति द्वारा बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के संबंध में थाना राहतगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई । दिनांक 17.04.2021 को बालिका के दस्तयाब होने पर उसके द्वारा बताया गया किं अभियुक्त सलमान द्वारा उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर सागर एवं भोपाल भगाकर ले जाने तथा उससे शादी करके उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना बताया । उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-राहतगढ़ द्वारा धारा 366ए, 376(1) भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा 3(1)(ू)(पप), 3(2)(अ), 3(2)(अं) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।