स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना के लिये आवेदन
सागर /मुख्यमंत्री मछुआ समृध्दि योजना के अंतर्गत इसी वित्तीय वर्ष में जिले में स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना की जायेगी। इसके लिये 10 स्मार्ट फिश पार्लर को स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के दो-दो और सामान्य वर्ग के 06 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत प्रति स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना के लिये 5 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है इसमें हितग्राही को 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में जमा करना होगी। जिले के पात्र इच्छुक हितग्राही आगामी 18 मार्च को शाम 5 बजे तक अपने आवेदन पत्र सहायक संचालक मत्स्योद्योग कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के इच्छुक मछली विक्रेता, स्व-सहायता समूह, मछुआ समूह, मछुआ सहकारी समिति के सदस्य पात्र होंगे। स्मार्ट फिश पार्लर संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पालिक निगम आदि के द्वारा किया जायेगा। आवेदक को अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, समग्र आई. डी. और संबधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पालिक निगम का किराये पर भूमि आवंटन (10 ग 10) का सहमति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही भूखण्ड का किराया 1000 रुपये प्रति माह देय होगा एवं नियमानुसार संबंधित पंचायत निकाय के साथ हितग्राही को अनुबंध करना होगा। संबंधित हितग्राही की कार्य प्रणाली संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जायेगा। चयनित हितग्राही को इकाई लागत की राशि 50000 रू. अंशदान के रूप में संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पालिक निगम में जमा करना होगी ।