सागर

नगर निगम क्षेत्र का सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलन 22 अप्रैल को श्री महलवार देवी मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा

फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल

सागर/मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत नगर निगम सागर क्षेत्र का सामूहिक विवाह /निकाह योजना सम्मेलन 22 अप्रैल 2023 को महलवार देवी मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें षामिल होने के इच्छुक आवेदक 10 अप्रैल 2023 तक अपने आवेदन पत्र निगम कार्यालय योजना षाखा में जमा कर सकते है। नियत दिनांक के पष्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को मान्य नहीं किया जावेगा।
पात्रता हेतु फार्म के साथ यह दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य:- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत 22 अप्रैल 2023 को आयोजित होने वाले सम्मेलन में शामिल होने के लिए आवेदक  मध्य प्रदेश का निवासी हो एवं मध्यप्रदेश में निवासरत हो। इसके अलावा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो एवं वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है, वर वधु की समग्र परिवार आईडी एवं स्वयं की समग्र आईडी होना आवश्यक है, वधू का बचत खाता नंबर (बैंक का नाम ,शाखा का नाम, आई-एफ एस-सी कोड ,पासबुक की स्पष्ट छाया प्रति ) संलग्न होना आवश्यक है ,वर वधु की आयु संबंधी प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र ,अंकसूची, मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र आदि मान्य होंगे ) संलग्न होना आवश्यक है, वर वधु के पासपोर्ट साइज के रंगीन दो-दो फोटो संलग्न करना आवश्यक है, यदि कन्या (वधू ) अन्य निकाय की है तो आवेदन फार्म संबंधित निकाय के अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है साथ ही समग्र पोर्टल पर दर्ज कराएं। अभिभावक का मोबाइल नंबर फार्म पर लिखा हो। अविवाहित का प्रमाणीकरण ग्राम पंचायत सचिव / वार्ड प्रभारी द्वारा कराया जाना आवश्यक है। वर-वधू आयकर दाता ना हो , कन्या/ अभिभावक का वोटर कार्ड ,आधार कार्ड , आईडी प्रूफ आवश्यक है। यदि वर-वधू निशक्त श्रेणी की है तो निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत आवेदन व कल्याणी (विधवा) होने पर कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत आवेदन भी प्रस्तुत करें। अगर वधू श्रम विभाग के अंतर्गत (मजदूरी कार्ड )मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत है तो श्रम कार्ड (मजदूरी कार्ड) संलग्न करें।

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