मध्य प्रदेश

भ्रष्टाचार प्रकरण में चालान पेश होने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी निलंबित

नगरीय विकास एवं आवास विभाग की कार्रवाई: निलंबन अवधि में मुख्यालय रीवा निर्धारित

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) संभाग रीवा द्वारा श्री संजय सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा 7, 7(क), 13(1)(क) तथा 13(2) के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया था। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा 30 सितंबर 2026 को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रीवा के समक्ष आरोप-पत्र (चालान) प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 05/2026 दर्ज किया गया है। निलंबन की इस अवधि के दौरान श्री सिंह का मुख्यालय ‘कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, संभाग रीवा’ नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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