सागर,/रबी विपणन 2023-24 में जारी नीति की कंडिका-आठ अनुसार किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु स्लॉट बुकिंग का प्रावधान किया गया है। स्लॉट बुकिंग की वैधता अवधि 7 दिवस निर्धारित की गई है। विभागीय साप्ताहिक वीडियो कांन्फ्रेस में जिला अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ कृषकों द्वारा उपज विक्रय करने हेतु बुक किए गए स्लॉट की वैधता अवधि 7 दिवस पूर्ण हो जाने के कारण उनके उपज विक्रय के देयक पोर्टल से जारी नहीं हो पा रहे हैं एवं किसानों द्वारा उपज का विक्रय कर केन्द्र गोदाम पर जमा करा दी गई है। साथ ही, कृषकों द्वारा दो बार स्लॉट बुक कर निरस्त कराए जाने पर उपज विक्रय हेतु तीसरी बार स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के संचालक द्वारा उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु ई-उपार्जन पोर्टल पर डीओएस लागिन में सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश जारी कर सुविधाएं मुहैया कराई गई है। जिन किसानों की स्लॉट बुकिंग की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है एवं किसान द्वारा उपज विक्रय करना चाहता है अथवा उपज विक्रय की जा चुकी है एवं देयक जारी नहीं हुए है उन प्रकरणों में उपार्जन केन्द्र प्रभारी से अनुरोध पर स्लॉट बुकिंग की वैधता अवधि 7 दिवस बढ़ाई जा सकेगी। जिन किसानों द्वारा दो बार स्लॉट बुक कर निरस्त कराए गए हैं, उनकी उपज विक्रय हेतु तीसरी बार स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।



