भोपालमध्य प्रदेशसागर

जनसेवा अभियान के अंतर्गत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं 16 से 25 मई तक आयोजित होंगे विशेष शिविर

अभियान में आने वालों की समस्याओं का किया जाएगा निराकरण - कलेक्टर श्री आर्य


सागर/ मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में आने वाली सभी समस्याओं का हल किया जाएगा एवं संबंधित व्यक्ति को उनकी समस्या के निराकरण की जानकारी प्रदान की जाएगी। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों की समीक्षा बैठक में दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी.सी. शर्मा, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, सहित समस्त अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बताया कि प्रदेश के सबसे बड़े मानवीय और जन-कल्याण के अभियान के रूप में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण आज से प्रारम्भ किया गया। अभियान की अवधि अब 31 मई 2023 तक होगी।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बताया कि  “मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान“ के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के संबंध में अतिरिक्त दिशा-निर्देश दिये गये है। नागरिकों को प्रदान की जाने वाली चिन्हांकित 67 सेवाओं से सम्बंधित आवेदन दो श्रेणियों के होंगे, पूर्व से प्राप्त और लंबित आवेदन तथा नवीन प्राप्त आवेदन ।
चिन्हांकित 67 सेवाओं से संबंधित ऐसे आवेदन, जो नागरिकों द्वारा पूर्व से दिए गए हैं और अभी निराकृत नहीं हुए है या किसी कारण से लंबित हैं, ऐसे सभी आवेदनों का अंतिम निराकरण इस अभियान के दौरान 31 मई तक किया जावेगा। अभियान के अंतर्गत 16 मई से 25 मई तक हर ग्राम और हर शहरी वार्ड में विशेष शिविर लगाए जायेंगे। इन शिविरों में नागरिक इन 67 सेवाओं से सम्बंधित नवीन आवेदन दे सकते हैं, जिनको पृथक से पंजीकृत कर उनका निराकरण 15 जुलाई 2023 तक कराया जावेगा ।
इन 67 सेवाओं से संबंधित जिन आवेदनों को स्वीकार कर उनका अंतिम निराकरण कर दिया जाएगा, उनके इस आशय के प्रमाण पत्र आम/शहरी वार्ड स्तर पर वितरित किये जायेंगे। शिविरों में यदि चिन्हांकित 67 सेवाओं से इतर कोई आवेदन आता है, तो उसे भी पृथक से पंजीकृत कर समय सीमा में निराकृत करना सुनिश्चित किया जावेगा ।
जहाँ तक सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण का प्रश्न है, अभियान के दौरान बजट संबंधी कारणों/नीतिगत कारणों या सिविल/उच्च न्यायालयों में प्रकरण लंबित होने जैसे कारणों से लंबित शिकायतों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जावेगा। प्रत्येक आवेदन/शिकायत के निराकरण की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से दी जावेगी।

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