भोपालसागर

अपचारी शिक्षक श्री शमीम खान सेवा से बर्खास्त

सागर /श्री शमीम खान प्राथमिक शिक्षक शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला मुडिया देहरा विकासखंड बीना को निलंबित कर दिया गया है।शमीम खान के विरूद्ध   विगत 11 नवंबर को   समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई थी । समाचारका शीर्षक “किशोरी पर माँ का दोस्त बना रहा दवाब मुस्लिम बन जाओ, छेड़छाड़ से छोड़ी पढ़ाई“।  “17 साल की नाबालिग किशोरी ने बाल आयोग से लगाई गुहार,“ प्रकाशित हुई थी । उक्त खबर को संज्ञान में लिया गया और  आरोपी शिक्षक श्री शमीम खान को निलंबित किया जाकर मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी शाहगढ़ नियत किया गया है ।

आरोपी के विरुद्ध राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में भी शिकायत की गई थी। शमीम खान उप जेल  खुरई में भी निरूद्ध रहा है। उपजेल अधीक्षक के माध्यम से आरोप पत्र 14.12.2022 को तामील कराया गया था ।  आरोपी द्वारा  सहायक अधीक्षक सब जेल खुरई के माध्यम से प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया था । परीक्षण उपरांत प्रतिउत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर के आदेश के माध्यम से आरोपी शिक्षक शमीम खान के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों की सत्यता ज्ञात करने हेतु विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बीना श्री एन. के जाटव को जाँचकर्ता अधिकारी एवं श्री एस.पी. तिवारी, प्रभारी प्राचार्य, शास. उ.मा.वि. क्र. 1 बीना को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था।

जाँचकर्ता, प्रस्तुतकर्ता एवं प्रकरण में सहयोगी श्री जेड एक्का  17.05.2023 को अपचारी श्री शमीम खान निलंबित प्राथमिक शिक्षक जो विचाराधीन बंदी के रूप में  11.11.2022 से उपजेल खुरई में निरूद्ध है, जॉच स्थल उपजेल खुरई में उपस्थित हुए एवं  17.05.2023 को ही जॉच स्थल उपजेल खुरई में अपचारी श्री खान को आरोप पत्र, आरोप विवरण, पढ़कर सुनाये गये, जिस पर अपचारी द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई। जांचकर्ता द्वारा दिनांक 19.05.2023 को पुनः अपचारी को आरोप पत्र पढ़कर सुनाये गये एवं  आरोप पत्र का लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत करने हेतु पत्र दिया गया। लेकिन अपचारी द्वारा जॉच में किसी प्रकार का सहयोग करने से इंकार किया गया एवं लिखित कथन किये गये कि प्रकरण हाईकोर्ट में जमानत हेतु लंबित है। जमानत होने पर मौखिक सुनवाई की इच्छा व्यक्त की गई। अपचारी श्री खान का रवैया पूर्णतः हठधर्मिता पूर्ण पाया गया।

अपचारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों के संबंध में जॉच प्रतिवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों अनुसार संबंधित के विरूद्ध पुलिस थाना बीना में संगीन धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध (एफ.आई. आर.) किया गया, जिसमें अपचारी द्वारा नाबालिंग किशोरी का धर्म परिवर्तन का दवाब डलवाना, प्रकरण माननीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा संज्ञान में लिया जाना,  समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के कारण शासन, प्रशासन की छवि धूमिल हुई। साथ ही अपचारी द्वारा एक महिला के साथ स्वयं का अश्लील वीड़ियों सोशल मीडिया पर वायरल कराया गया, जिस कारण से समस्त छात्र – छात्राओं, अभिभावकों एवं समाज में रोष व्याप्त है। अपचारी का उक्त कृत्य गंभीर कदाचरण एवं मानव समाज को कलंकित करने वाला है। अतः अपचारी का शिक्षकीय पद पर बने रहना किसी भी स्थिति में समाज एवं छात्र-छात्राओं, अभिभावकों के हित में नहीं है ।

जॉच प्रतिवेदन के निष्कर्ष एवं अभिमत अनुसार अपचारी श्री शमीम खान पर अधिरोपित दोनों आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप शासकीय सेवा में रहना समाज एवं छात्र-छात्राओं के हित में नहीं होने के कारण अपचारी श्री शमीम खान निलंबित प्राथमिक शिक्षक हाल- विचाराधीन बंदी उपजेल खुरई की सेवाएं (पदच्युत) तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

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