सागर । धोखाधड़ी करने वाले आरोपी गौरव सिंह चौहान को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-सागर सुरभि सिंह सुमन की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-406 के तहत 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। । मामले की पैरवी सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी रमेश सोनी ने दिनांक 28.09.15 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एल एण्ड टी फायनेंस कंपनी भगवानगंज में कलेक्शन मैनेजर के पद पर पदस्थ था उसकी कपनी में गौरव चौहान निवासी वन विभाग कालोनी तिली रोड सागर का 25 सितम्बर 2014 से कलेक्शन अधिकारी के पद पर पदस्थ होकर कार्य करता थाण् उसने दिनांक 05.05.15 से 01.08.15 के बीच कंपनी के ऋणदाताओं की किश्त की वसूली कर मोबाईल डिवाईज से उन्हें रसीदें देकर पैसे प्राप्त किया और यह पैसा फायनेंस कंपनी के आई सीण्आईण्सीण्आईण् बैंक खाते में जमा नहीं किया। अभियुक्त गौरव चौहान ने ऋणदाताओं से कलेक्शन कर कुल 8,40,000 रूपये बैंक खाता में जमा नहीं किये गये थे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-केन्ट द्वारा भा.दं.सं. की धारा- 406 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-सागर सुरभि सिंह सुमन की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।