भोपालसागर

टेªन में युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । टेªन में युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी संजय उर्फ संजू परमार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-सागर श्रीमती मीनू पचौरी दुबे की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-354 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। । मामले की पैरवी सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रियंका जैन ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनॉक 31.03.2016 को हबीबगंज से कटनी आने के लिये रीवांचल एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी , यात्रा के दौरान रात को एक बजे सामने की बर्थ में लेटे हुये यात्री ने  बुरी नियत से सोते समय गलत तरीके से छुआ तो उसकी नींद खुल गई तो उसने मना किया तो वह वहॉ से दूसरी जगह चला गया करीब 05 मिनिट बाद पुनः वही व्यक्ति फिर से उसी बर्थ पर आकर लेट गया और उसे पुनः आभास हुआ कि वह व्यक्ति फिर से छेड़छाड़ करेगा तो उसने अटेण्डर के पास जाकर बताया जो टी.सी. को बुलाकर लाया और घटना की जानकारी दी, टी.सी के द्वारा चार्ट चेक करने पर उक्त बर्थ खाली होना पाया गया । इसके बाद टी.सी. द्वारा उसका नाम पूछे जाने पर उसने अपना नाम संजय परमार पिता वासुदेव परमार निवासी-इंदौर होना बताया इसके बाद फरियादिया ने उक्त घटना के बारे में मोबाइल से अपने माता-पिता को सूचित किया । टी.सी. की सूचना पर दमोह में संजय परमार को रेल्वे पुलिस ने उतार लिया। कटनी पहुॅचने के बाद अपने माता-पिता के साथ रिपोर्ट करने आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-जीआरपी सागर द्वारा भा.दं.सं. की धारा- 354 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया ।  जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-सागर श्रीमती मीनू पचौरी दुबे की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button