जबलपुरभोपालमध्य प्रदेशसागर

लाडली बहना में नवीन आवेदन लेने का सिलसिला 25 जुलाई से होगा प्रारंभ

कलेक्टर श्री आर्य ने पंजीयन की कार्रवाई सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

सागर/ प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु राज्य शासन द्वारा “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023“ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन ने योजना के प्रावधानों के अंतर्गत पात्रता में संशोधन किया है। इन संशोधनों के आधार पर नवीन पात्रताधारी महिलाओं से आवेदन लेने का सिलसिला 25 जुलाई से प्रारंभ होगा। नवीन पात्रताधारी महिलाएं अपना ऑनलाइन आवेदनों का पंजीयन 20 अगस्त तक करा सकेंगी।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने लाड़ली बहना के नवीन आवेदन के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को पंजीयन की कार्रवाई राज्य शासन के दिशा – निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राज्य शासन द्वारा लाड़ली बहना योजना के प्रावधानों में योजना अंतर्गत पात्रता में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो“, योजना अंतर्गत अपात्रता की कण्डिका को संशोधित कर प्रतिस्थापित किया गया है। साथ ही “जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत परिवारों की महिला भी पात्रता होंगी। यहां पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत उक्त नवीन संशोधनों के अनुक्रम में 25 जुलाई  से 20 अगस्त  तक योजना के पोर्टल सइंकउपद.उच.हवअ.पद पर पुनः नवीन पात्रताधारी महिलाओं के आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि कराई जायेगी। आगामी 25 जुलाई  से योजना के पोर्टल को पुनः आवेदन की प्रविष्टि हेतु खोला जायेगा। आवेदन ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन लिये जायेंगे। 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष या उससे अधिक तथा 23 वर्ष से कम आयु की समग्र पोर्टल पर आधार ईकेवायसी पूर्ण महिलाओं को आवेदन हेतु पात्रता होगी।
01 जनवरी 2023 को 23 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु की ऐसी महिलाएं ,जिन्होंने स्वयं के परिवार में ट्रैक्टर होने के कारण आवेदन नहीं किया वे महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। ऐसी महिलाओं से उनके ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक प्राप्त किया जाएगा। इन पंजीयन नंबरों को तथा उनके मालिकों के नामों का परिवहन विभाग के पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। एक ट्रैक्टर को एक परिवार समग्र आई.डी. हेतु मान्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजनान्तर्गत अन्य पात्रताएं एवं प्रक्रिया यथावत रहेंगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button