सागर, / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना प्रारंभ की गई है।
उन्होंने बताया कि सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के 18 वर्ष से 55 वर्ष तक के युवक-युवतियों जिनका बीपीएल राशन कार्ड एवं समग्र आईडी हो, ऐसे अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं समूह गठित कर लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि प्रत्येक सदस्य को अधिकतम रूपए 50 हजार तक का ऋण दिया जाता है। समूह में एक से 5 तक की महिलाओं का समूह बनाया जाता है। उन्होंने में बैंकों के माध्यम से इन समूह की महिलाओं को इकाई ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना में आवेदन करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र (डिजिटल), आयु सीमा 18 से 55 वर्ष की आयु हो, समग्र आईडी, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निरूशक्तजन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) उन्होंने बताया कि ऋण आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेज आवेदक स्वयं हस्ताक्षर कर जमा करें। योजना अंतर्गत परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत मार्जिंन मनी राशि अधिकतम 10 हजार रूपए देय होगी।