प्लाट आवंटन हेतु राशि जमा न करने पर पंजीयन निरस्त करते हुए की जावेगी वैधानिक कार्यवाही -निगमायुक्त
डेयरी संचालक पंजीयन उपरांत प्लाट आवंटन हेतु राशि जमा कर पहले आओ पहले पाओ योजना का लाभ लें
सागर/ नगर निगम द्वारा सागर नगर निगम क्षेत्र की डेयरी को विस्थापित करने हेतु रतौना मैं डेयरी संचालकों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है साथ ही जिन डेेयरी संचालकों द्वारा नगर निगम में पंजीयन करा लिया है और प्लाट आवंटन हेतु राशि जमा कर दी है उन्हें पहले आओ -पहले पाओ योजना के तहत प्लाट आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि नगर निगम में अभी तक लगभग 70 डेयरी संचालकों द्वारा प्लाट आवंटन हेतु राशि जमा कर दी गई है उन्होंने शेष पंजीकृत डेेयरी संचालकों से अनुरोध किया है कि प्लाट आवंटन हेतु नगर निगम में शीघ्र राशि जमा कर देवें जिससे उन्हें पहले आओ -पहले पाओ योजना के तहत प्लाट आवंटन का लाभ प्राप्त हो सके। अगर पंजीकृत डेयरी संचालकों द्वारा 25 फरवरी तक राशि जमा नहीं की जाती है तो उनका पंजीयन निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी तथा अन्य पंजीकृत डेयरी संचालकों को शामिल कर प्लाट आवंटन का लाभ दिया जाएगा।