सागर

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड

सागर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी हरिसिंह उर्फ छोटू अहिरवार थाना-बेगमगंज को न्यायालय-अपर-सत्र न्यायाधीष , देवरी जिला-सागर की न्यायालय ने  धारा-3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया ।उक्त मामले की पैरवी श्री लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी /षिकायतकर्ता ने थाना देवरी में दिनाक 20.03.2018 को रिपोर्ट लेख कराई कि दिनॉक 11.03.2018 को अपनी बड़ी लड़की एवं पीड़िता के साथ सो रहा था । रात्रि करीब 03-04 बजे उसकी लड़की निस्तार का कहकर गई थी लौटकर वापस नहीं आई जिसे कोई बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादी को छोटू अहिरवार पर शक होना व्यक्त किया गया। पीड़िता को दिनॉक 25.03.2018 को दस्याब किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये , घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-देवरी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 363, 366-क, 376(2)(एन) एवं 5(ठ)/6 पाक्सों एक्ट का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश  किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीष, देवरी जिला-सागर की न्यायालय ने  आरोपी को दोषी करार देते हुये उपरोक्त सजा से दंडित किया है।

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