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अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना एक लाख तक लोन का प्रावधान


सागर /  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 10 हजार रूपए से एक लाख रूपए तक की स्वरोजगार परियोजनाएं है जिसमें अनुसूचित जाति के स्वरोजगार करने वाले जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष की हो और वो आयकर दाता नहीं हो, को योजना में लाभ लेने की पात्रता है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि ब्याज अनुदान योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित आउट स्टेंडिंग ऋण टर्न लोन पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जाता है। अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान समयावधि और राशि की शर्त पर दिया जाएगा। जिसकी शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित स्वरोजगार योजना डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हितग्राही ूूण्ेंउेंजण्उचवदसपदमण्हवअण्पद पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।

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