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ई-चालान की राशि जमा करने से चूके तो नहीं होगा वाहन बीमा और पंजीयन नवीनीकरण

, भोपाल। वाहन चलाने के दौरान नियमों का उल्लघंन करने पर बने ई-चालान की राशि जमा नहीं करने वालों पर पुलिस और परिवहन विभाग अब सख्ती की तैयारी कर रहे हैं। ई-चालान का जुर्माना नहीं भरने वाले वाहनों का पंजीयन नवीनीकरण, स्वामित्व का ट्रांसफर और बीमा नहीं हो पाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग और पुलिस मुख्यालय मिलकर नियम बना रहे हैं।

ऐसे वाहनों का बीमा रोकने के लिए सामान्य बीमा कंपनियों की मदद ली जाएगी। पुलिस मुख्यालय एक वेबसाइट भी बनवा रहा है, जिसमें ऐसे वाहनों की पूरी जानकारी रहेगी। बता दें कि प्रदेश के सात शहरों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वाहन चलाने के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ई-चालान बनाए जा रहे हैं। करीब 75 प्रतिशत वाहन चालकों ने ई-चालान की राशि जमा नहीं की है।

इंदौर में यातायात पुलिस और बाकी छह शहरों में स्मार्ट सिटी की तरफ से आइटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनजमेंट सिस्टम) के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों की रिकार्डिंग में यातायात नियम उल्लंघन रिकार्ड होने के आधार पर आइटीएमएस चालान तैयार करता है।

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