सागर
*बिना वैध लाइसेंस के औषधि विक्रय प्रतिष्ठान का संचालन पाए जाने पर कार्रवाई* *औषधियों को किया जब्त, जांच के लिए लिए नमूने*
*टीकमगढ़,/* नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर श्री विवेक श्रोत्रिय के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में संचालित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है।
इसी क्रम में 14 अक्टूबर को छोटी देवी मंदिर मार्ग स्थित सावित्री अग्रवाल सिविक सेंटर में संजना जैन की दुकान पर निरीक्षण के दौरान प्रखर मोदी, पिता श्री प्रदीप कुमार मोदी द्वारा बिना वैध लाइसेंस के औषधि विक्रय प्रतिष्ठान का संचालन किया जाना पाया गया।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के अंतर्गत औषधियों के विक्रय के लिए वैध लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना वैध लाइसेंस के औषधि विक्रय प्रतिष्ठान संचालित करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालक द्वारा वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किए जाने पर औषधियों को नियमानुसार जब्त करने की कार्रवाई की गई। साथ ही, जांच के लिए औषधियों के नमूने भी लिए गए हैं। प्रकरण को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से जिले में मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण एवं अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

