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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर नायब तहसीलदार सहित 3 सचिवों पर जुर्माना

सागर/ कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के आदेशानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर नायब तहसीलदार सहित 3 सचिवों पर जुर्माना लगाया गया है। पूर्व में कार्यालयीन पत्रों के माध्यम से निर्देश दिए जाने के बाद भी लापरवाही बरते जाने पर प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित की गई।

जारी आदेश के अनुसार, बिलहरा तहसील जैसीनगर के नायब तहसीलदार श्री शिवपुरोहित गौतम के राजस्व विभाग से संबंधित आरसीएमएस प्रकरण में दो दिन का विलंब पाया गया। इस पर प्रति दिवस 250 रुपये की दर से 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह ग्राम पंचायत मंसूरबावरी जनपद पंचायत देवरी के सचिव श्री धीरज गौड़ पर एक दिन के विलंब के लिए 250 रुपये की शास्ति लगाई गई। ग्राम पंचायत खारमउ जनपद पंचायत बंडा की सचिव श्रीमती प्रियंका मिश्रा के दो प्रकरणों में एक-एक दिन का विलंब पाए जाने पर कुल 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं ग्राम पंचायत झिरिया जनपद केसली के सचिव श्री राजू अहिरवार के दो प्रकरणों में भी समय-सीमा का पालन नहीं करने पर कुल 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

संबंधित को निर्देशित किया गया है कि जुर्माने की राशि चालान के माध्यम से निर्धारित मद में जमा कर उसकी एक प्रति तीन दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करें। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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