सागर
निगमायुक्त ने बकाया प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर नगर निगम स्वामित्व की दो दुकानों का आवंटन निरस्त कर जमा राशि राजसात की*

सागर/ननि/ नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री द्वारा नगर निगम स्वामित्व की दुकानों की बकाया प्रीमियम राशि जमा नहीं करने वाले आवंटियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने बकाया प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर दो दुकानों का आवंटन निरस्त करते हुए संबंधित आवंटियों द्वारा जमा कराई गई राशि राजसात करने की कार्रवाई की है ।
बाजार प्रभारी श्री आनंद मंगल गुरु ने बताया कि नगर निगम स्वामित्व की कटरा बाजार स्थित निगम औषधालय के भूतल की दुकान क्रमांक 1, जो श्री सौरभ जैन पिता श्री शीलचंद जैन को आवंटित की गई थी, तथा डी.डी. कॉम्प्लेक्स के भूतल की दुकान क्रमांक 25, जो श्री रामगरीब केसरवानी पिता श्री हरिश्चंद्र केसरवानी को आवंटित की गई थी, उक्त दोनों दुकानों की निर्धारित बकाया प्रीमियम राशि जमा नहीं की गई थी। निगमायुक्त द्वारा उक्त दोनों दुकानों का आवंटन निरस्त कर जमा राशि राजसात करने की कार्रवाई की गई है।
उन्होंने बताया कि नगर निगम स्वामित्व की दुकानों की प्रीमियम राशि एवं किराया समय पर जमा करना आवंटियों की जिम्मेदारी है। राशि जमा नहीं करने से निगम के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा बकायादार दुकानदारों के विरुद्ध सख्ती बरती जा रही है।
निगमायुक्त श्री राजकुमार खत्री ने तिलकगंज स्थित मीट मार्केट सहित नगर निगम स्वामित्व की अन्य दुकानों के बकाया प्रीमियम एवं किराया की राशि जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बकाया राशि की वसूली को लेकर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी तथा निर्धारित राशि जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

