सागर / जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत 10 हजार से 01 लाख रूपये तक की स्वरोजगार परियोजनाएँ संचालित की जा रही है। योजना में आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो और वह आयकर दाता न हो।
योजना में वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहीयों को बैंक द्वारा वितरित शेष Outstanding _.k Term Loan& Working Capital Loan पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षो तक मोरेटोरियम अवधि सहित नियमित रूप से ऋण भुगतान निर्धारित समय एवं राशि की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र. शासन द्वारा गांरटी फीस देय होगी।
आवेदन प्रक्रिया आवेदक द्वारा www.samast.mp.gov.in पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है। योजना से संबंधित और अधिक जानकारी के लिये कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकरी विकास समिति मर्या. कलेक्ट्रेट कार्यालया में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।